शुक्रवार को दिए गए एक अहम फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरो को राहत प्रदान करते हुए कहा कि CGHS देश के सभी निजी अस्पताल में लागु होना चाहिए वह पैनल के अंदर हो या न हो। कोर्ट ने यह भी कहा की अच्छी मेडिकल सुविधा पाना सभी सरकारी कर्मचारियों का हक़ है। इसलिए केंद्रीय सरकार ऐसे किसी भी बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती कि सरकारी कर्मचारी ने बिना पैनल के अस्पताल में इलाज करवाया हो।
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह भी देखना जरुरी है की सम्बंधित व्यक्ति ने इलाज लिया भी है या नहीं। यानी कि अब सरकार को निजी अस्पताल के बिल का भुगतान के बारे कोई न कोई फैसला करना होगा। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की सम्भावना है।
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