Tuesday, 1 January 2019

Happy New Year: आज से सस्‍ती हुईं ये 23 वस्‍तुएं और सेवाएं, ये रही पूरी लिस्‍ट

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आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने 1 जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर GST दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है

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आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने 1 जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर GST दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है. वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था. इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा शीतित एवं डिब्बा बंद खास तरह की प्रोसेस्‍ड सब्जियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया.
उपभोक्ताओं को आज से इन वस्तुओं के लिए कम दाम देने होंगे. आज से इन वस्तुओं पर GST दर कम हो जाएगी. जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं. जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था. कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है.
इन वस्‍तुओं और सेवाओं पर कम हुईं GST दरें
GST की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रिन, एयरकंडीशनर्स और डिशवाशर्स पर ही रह गई है. परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया. कॉमर्शियल व्‍हीकल्‍स के थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया. संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.
मनोरंजन के साथ ही ये चीजें भी हुईं सस्‍ती
100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 100 रुपये से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 32 इंच तक के मॉनिटरों तथा टेलीविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिये यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा.
इन चीजों पर नहीं लगेगी GST
संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकाई गई सब्जियों तथा फ्रोजेन, ब्रांडेड तथा ऐसी प्रोसेस्‍ड सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों, आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिये जीएसटी नहीं देना होगा.
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